*68,500 सहायक अध्यापक भर्ती मामला*
*खाली रह गए 22 हजार पदों की कोर्ट ने मांगी जानकारी*
nएनबीटी ब्यूरो, प्रयागराज : हाई कोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में खाली रह गए 22,000 पदों पर नियुक्ति की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने जानना चाहा है कि क्या काउंसलिंग में भाग नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों को इन पदों के सापेक्ष नियुक्ति दी जा सकती है। शिखा सिंह सहित अन्य सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर जस्टिस अजीत कुमार सुनवाई कर रहे हैं।
याचिका में कहा गया है कि याची 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित हुए। उसे प्राथमिकता वाले जिले का वक्त मांगा गया लेकिन काउंसलिंग के समय जिन जिलों को उन्होंने प्राथमिकता दी थी वहां से उनको काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया। इसलिए याचियों ने काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसी क्रम में यह भी हुआ कि जिन अभ्यर्थियों के अंक अधिक थे उनको प्राथमिकता वाले जिले में नियुक्ति न देकर उनसे कम अंक वाले को नियुक्तियां दे दी गई । कोर्ट ने इस मामले में फिर से नोटिस देकर सभी पक्षों को सुनवाई का मौका देते हुए गलती सुधारने के लिए कहा था। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानना चाहा है कि क्या बचे हुए 22,000 पदों के सापेक्ष ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा सकती है जो प्राथमिकता वाले जिले न मिलने के कारण काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए थे।
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